उत्तराखण्ड

मिठाई की ट्रे पर निर्माण और एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य, देहरादून में 27 दुकानों की जांच

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों को दिए निर्देश

आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर अभियान तेज, उपभोक्ताओं को मिठाइयों की ताजगी और गुणवत्ता की जानकारी देने पर जोर

देहरादून। त्योहारों और आम दिनों में उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिठाई की दुकानों और बेकरी प्रतिष्ठानों के खिलाफ निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर विभागीय टीमों ने देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में 27 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खुली मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि अंकित करने की व्यवस्था की जांच की गई।

निरीक्षण में कई प्रतिष्ठानों पर निर्देशों का पालन होता मिला, जबकि कुछ दुकानों पर निर्माण और अवसान तिथि अंकित नहीं पाई गई। संबंधित प्रतिष्ठानों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

27 प्रतिष्ठानों का किया निरीक्षण

सहायक आयुक्त खाद्य संरक्षा देहरादून मनीष सयाना के नेतृत्व में वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह ने बालावाला, मियांवाला, हरिद्वार रोड, जोगीवाला, शास्त्री नगर, नेहरू कॉलोनी और सहारनपुर रोड स्थित मिठाई एवं बेकरी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान लकी स्वीट्स मियांवाला, प्रकाश इंटरप्राइजेज शास्त्री नगर, आंचल स्वीट्स, चंचल स्वीट्स, आहूजा स्वीट्स, ओम बीकानेर स्वीट्स, नीरज स्वीट्स, दून स्वीट्स, रस्तोगी स्वीट्स, गोयल स्वीट्स और अनिल मावा भंडार सहित कई प्रतिष्ठानों में खुली मिठाइयों की ट्रे पर तिथियां अंकित मिलीं।

वहीं, बीकानेर मिष्ठान भंडार, भगवान दास चौक, नकरौंदा रोड, जशोदा स्वीट्स मियांवाला, पंवार स्वीट्स जोगीवाला, गढ़वाल स्वीट्स जोगीवाला और जर्मन बेकर जोगीवाला सहित कुछ प्रतिष्ठानों में निर्माण एवं अवसान तिथि अंकित नहीं मिली। विभाग के अनुसार, इनमें से पांच प्रतिष्ठानों की अनुपालन आख्या शाम तक प्राप्त हो गई थी।

सहस्रधारा रोड और आईटी पार्क क्षेत्र में भी जांच

खाद्य सुरक्षा विभाग की दूसरी टीम ने सहस्रधारा रोड और आईटी पार्क क्षेत्र में भी निरीक्षण किया। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी ने काशी स्वीट्स और आईटी पार्क एवं मंदाकिनी कॉलोनी के निकट स्थित बीकानेर प्रतिष्ठानों की जांच की।

इन प्रतिष्ठानों में मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि अंकित मिली। हालांकि, एक अन्य प्रतिष्ठान में निर्देशों का अनुपालन नहीं पाया गया। संबंधित कारोबारी को मिठाइयों की ट्रे पर दोनों तिथियां अनिवार्य रूप से अंकित करने के निर्देश दिए गए।

उपभोक्ताओं को मिलेगी मिठाइयों की ताजगी की जानकारी

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, खुली मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि अंकित होने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की ताजगी और निर्धारित उपयोग अवधि के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इससे लोग खरीदारी के दौरान अधिक जागरूक होकर निर्णय ले सकेंगे।

विभाग का उद्देश्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने के साथ ही कारोबारियों को निर्धारित मानकों के प्रति जागरूक करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना भी है।

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मनीष सयाना ने स्पष्ट किया कि आयुक्त के निर्देशों के अनुरूप सभी संबंधित प्रतिष्ठानों में इस व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

नियमित निरीक्षण जारी, नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई

आयुक्त विनय शंकर पांडेय के निर्देश पर विभागीय टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। विभाग ने मिठाई विक्रेताओं को निर्धारित निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने को कहा है। अभियान में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा मनीष सयाना, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमेश सिंह और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहे।

आयुक्त विनय शंकर पांडेय का बयान

आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा कि खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उपभोक्ताओं को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। खुली मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि अंकित करना उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण कदम है। इससे लोगों को मिठाइयों की ताजगी और निर्धारित उपयोग अवधि की जानकारी मिल सकेगी।

उन्होंने कहा कि सभी संबंधित खाद्य कारोबारियों को निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। विभागीय अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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