सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वक्फ कानून के खिलाफ नई याचिका पर सुनवाई करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर विचार करने को लेकर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि अब वो किसी भी नई याचिका पर विचार नहीं करेगा। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि वो 70 से ज्यादा याचिकाओं में से केवल पांच पर सुनवाई करेगी।
इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि वो 70 से ज्यादा याचिकाओं में से केवल पांच पर सुनवाई करेगी। आज फिर कहा कि इस मुद्दे पर कोई और नई याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता मोहम्मद सुल्तान के वकील से कहा,
तब केंद्र ने पीठ को आश्वासन दिया कि वह 5 मई तक ‘वक्फ के यूजर्स सहित वक्फ संपत्तियों को न तो गैर-अधिसूचित करेगा और न ही केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति करेगा। कानून के खिलाफ करीब 72 याचिकाएं दायर की गईं।
तीन वकीलों को नोडल वकील नियुक्त करते हुए पीठ ने वकीलों से कहा कि वे आपस में तय करें कि कौन बहस करने जा रहा है। पीठ ने कहा, ‘हम स्पष्ट करते हैं कि अगली सुनवाई (5 मई) प्रारंभिक आपत्तियों और अंतरिम आदेश के लिए होगी।’