National
केंद्र सरकार ने टैक्स को लेकर बदलाव करने का लिया फैसला आज से होंगे लागू,जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव?

Budget 2025 updates आज 1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष 2025 लागू होने वाला है। आज से ही 2025 के बजट में ऐलान किए गए स्कीम और नियम लागू होने वाले हैं। वहीं केंद्र सरकार ने जो टैक्स को लेकर बदलाव करने का फैसला लिया है वे आज से लागू होंगे। इन बदलावों का असर आपके जेब पर पड़ सकता है।
टैक्स को लेकर टीडीएस, टीसीएस और टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा। अब नए टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपये तक टैक्स फ्री होगा। टैक्स से जुड़े इन बदलावों के बारे में एक-एक करके जानते हैं।
1. टीडीएस को लेकर चेंज
केंद्र सरकार ने बजट 2025 में टीडीएस को लेकर कई नियम बदलने की घोषणा की थी। इस घोषणा के तहत कई सेक्टर में टीडीएस को लेकर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा बढ़ जाएगी।
- वरिष्ठ नागरिक- वरिष्ठ नागरिक को पहले कमाई पर 50 हजार रुपये तक टीडीएस में टैक्स छूट थी। जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है।
- प्रोफेशनल सर्विस में मिलने वाला छूट- प्रोफेशनल सर्विस की कमाई में पहले 30 हजार रुपये तक टीडीएस माफ था। जिसे अब बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है।
- रेंट पर लगने वाला टीडीएस- मकान मालिक को रेंट से होने वाली कमाई पर टीडीएस देना होता है। इसमें टैक्स छूट की सीमा 2.4 लाख रुपये टैक्स को बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है।
2. टीसीएस में भी बढ़ाई लिमिट
विदेश में भेजे जाने वाले पैसे ट्रांसफर पर टैक्स के रूप में टीसीएस लगाया जाता है। पहले 7 लाख रुपये तक बिना किसी टैक्स के भेजे जा सकते थे। जिसकी सीमा अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।
3. यूलिप पर भी लगेगा कैपिटल गेन टैक्स
यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में अब कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इस प्लान के तहत निवेश की कुछ रकम शेयर बाजार में निवेश की जाती है।
- अगर आप साल में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा पैसे प्लान में लगाते हैं, तो इसमें होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा।
- अगर ये कमाई 1 साल से ज्यादा अधिक समय के बाद हुई है, तो 12.5 फीसदी टैक्स देना होगा।
- वहीं अगर 1 साल से कम के समय के बाद कमाई हुई है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत 20 फीसदी टैक्स लगेगा।
12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री
- आज से ही नया टैक्स रिजीम लागू होने वाला है।
- नई टैक्स रिजीम के तहत अब आपको 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी।
- वहीं इसके टैक्स स्लैब में भी सरकार ने बदलाव किया है।
- इसके साथ ही पुरानी टैक्स रिजीम जैसे इसमें सेक्शन 80 सी जैसे फायदे नहीं मिलेंगे।
- अपडेटेड रिटर्न फाइल में छूट
पहले अपडेटड रिटर्न फाइल होने की समय सीमा 24 महीने थी, जिसे अब बढ़ाकर 36 महीने कर दिया जाएगा।